मुरादाबाद[टुडे टीवी इंडिया नेटवर्क]। मुरादाबाद जिले की सांसद-विधायक अदालत ने समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की अपील खारिज कर दी है। यह अपील 2008 के चक्का जाम मामले में निचली अदालत द्वारा दी गई सजा के खिलाफ दायर की गई थी। अदालत ने आजम खान की सजा को बरकरार रखते हुए उनकी अपील को खारिज किया है।
2008 का चक्का जाम मामला
यह मामला 2008 का है, जब आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पर छजलैट पुलिस थाना क्षेत्र में सड़क जाम करने का आरोप लगा था। इस मामले में आजम खान को विशेष सांसद-विधायक अदालत ने दो साल की सजा और तीन हजार रुपये जुर्माना लगाया था।
सजा और जुर्माने का आदेश
सजा की पुष्टि करते हुए, अदालत ने अब्दुल्ला आजम को भी दोषी ठहराया और उन्हें दो साल की सजा और तीन हजार रुपये जुर्माना दी । यह फैसला मुरादाबाद की निचली अदालत द्वारा 13 फरवरी 2023 को दिया गया था। विशेष लोक अभियोजक मोहन लाल विश्नोई ने बताया कि एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम दोनों के खिलाफ फैसले को बरकरार रखा है।
अब्दुल्ला आजम की अपील
इस मामले में अब्दुल्ला आजम ने भी फैसले को चुनौती दी है, और उनकी अपील विभिन्न अदालतों में विचाराधीन है। अब्दुल्ला आजम का मामला अब उच्चतम न्यायालय में भी चल रहा है।
सजा के बाद की स्थिति
आज़म खान फिलहाल सीतापुर जेल में बंद हैं। उनकी अपील खारिज होने के बाद सजा की पुष्टि हो गई है, लेकिन इस फैसले के खिलाफ उनकी पार्टी और समर्थक अभी भी न्याय की उम्मीद में हैं।